सरकार का बड़ा ऐलान : सहारा में फंसे लोगो के पैसे वापस किए जायेंगे

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बहुत परेशान रहे है निवेशक

जी है सहारा इंडिया में बहुत छोटे वर्ग माध्यम वर्ग से लेकर सभी वर्गो ने लंबे समय तक निवेश किया है लेकिन सहारा के डूब जाने से ऐसे आम लोगो को खासा नुकसान उठाना पड़ा है, किसी को शादी किसी की पढ़ाई तो किसी की इलाज के समय सहारा में किए गए निवेश का समय से उपयोग नहीं हो पाया जो दुर्भाग्य ही कहा जायेगा..!
लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने जो पोर्टल के माध्यम से इसपर कार्य करते हुए पैसे वापस करने की बात सामने आई है उससे निवेशकों में फिर से किरण की रोशनी दिखाई देने लगी कि अब उनका पैसा सुरक्षित वापस मिल सकता है, निवेशकों में इससे खुशी की लहर देखने को मिल रही है.

जानिए क्या है पुरा मामला

अगर आपने भी अपना पैसा सहारा में जमा कर रखा है जो काफी समय से फंसा हुआ है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर है ये जिसे जानकर आपको बहुत खुशी होगी, जी हां अब सहारा में जिन जिन निवेशकों का पैसा फंसा है उसे अब सरकार वापस करेगी।
जल्द ही जमाकर्ता को उनके फैंस हुए पैसे लौटाए दिए जाएंगे। सरकार इसके लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार को तरफ से भारत के सहकारिता मंत्री अमित शाह मंगलवार 18 जुलाई को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर सकते हैं।
सहकारिता मंत्री अमित शाह सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं का वैध दावा करने के लिए ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ लॉन्च करेंगे।
सरकार ने बीते 29 मार्च को कहा था कि सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के करीब 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर पैसे लौटाए दिए जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा संभव हो पा रहा है

यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट के 5,000 करोड़ रुपये सहारा-सेबी रिफंड खाते से केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को हस्तांतरित करने के आदेश के बाद की गई थी।
सहकारिता मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि सहारा समूह के निवेशकों की तरफ से दावा प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मंगलवार को एक विशेष पोर्टल जारी किया जाएगा.
मंत्रालय ने कहा, ‘सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं की तरफ से वैध दावे जमा करने के लिए पोर्टल विकसित किया गया है.’
इन सहकारी समितियों के नाम सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैं।
सहारा समूह की इन सहकारी समितियों के पास पैसे जमा करने वाले निवेशकों को राहत दिलाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में अर्जी दायर की थी. जिसके बाद शीर्ष अदालत ने इनके दावों की भरपाई के लिए 5,000 करोड़ रुपये सीआरसीएस को हस्तांतरित करने का आदेश दिया था।

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