धनबाद : चिल्ड्रेन कोर्ट ने आज अपने मोहल्ले की लड़की से गैंगरेप के मामले में कुमारधुबी निवासी तीन नाबालिग लडको को उम्रकैद एवं दस दस हज़ार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.
अदालत ने तीनों नाबालिग को शनिवार को दोषी करार दिया था, आरोपियों के खिलाफ पीड़िता द्वारा चिरकुंडा थाना में 18 मार्च 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. आरोप में कहा गया था कि 13 मार्च 2019 की रात 10:00 बजे वह शादी समारोह से घर लौट रही थी, तभी उसके मोहल्ले के चार लड़के उसे पकड़ कर जबरन खींचते हुए हनुमान मंदिर के सामने टूटे घर में ले गया तथा उसका मुंह दबाकर चारों बारी-बारी से उसके साथ दुराचार किया. पुलिस 31 मार्च 2019 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था तथा अदालत में 3 अगस्त 2019 को तीन नाबालिग के खिलाफ आरोप का गठन किया गया. अपर लोक अभियोजक मो जब्बार हुसैन ने कुल 5 गवाहों की गवाही कराई थी.
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