रेल दुर्घटनाओं में अगर किसी की जान जाती है तो अब मुआवजा के रूप में 5 लाख रुपए सहायता राशि परिजनों को दी जाएगी। पहले यह राशि महज 50 हजार रुपए थी। जिसे रेलवे बोर्ड ने 10 गुना बढ़ा दिया है। वहीं, घटना में अगर कोई गंभीर रूप से घायल होता है तो 25 हजार कीजगह 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं, मामूली चोट लगने पर 5 हजार की जगह 50 हजार रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। इसके अलावा अगर किसी ट्रेन में आतंकी हमला, डकैती या फिर किसी भी तरह का हिंसक हमला होता है तो उनके पीड़ितों को रेलवे की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। 18 सितंबर 2023 को ही रेलवे बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी करके मुआवजा राशि बढ़ाने की जानकारी दी थी। मतलब ये नियम 18 सितंबर से लागू हो गए। बताते चलें कि इससे पहले वित्तीय वर्ष 2012-2013 में मुआवजा राशि में संशोधन हुआ था।
30 दिन से ज्यादा भर्ती रहने पर खर्च सरकार देगी
दुर्घटना में घायल व्यक्ति अगर अस्पताल में तीस दिन से ज्यादा भर्ती रहता है तो ऐसी स्थिति में रेलवे ने कहा कि उसका बिल सरकार देगी। वहीं, मरीज कितना गंभीर रूप से घायल हुआ है उस अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से 3,000, 1,500 और 750 रुपए राशि देने की बात रेलवे ने की है। रेलवे के अनुसार यह राशि भर्ती होने के 10 दिन का समय पूरा होने या डिस्चार्ज होने के बाद दिए जाएंगे। वहीं, आतंकी हमला, डकैती या अन्य हिंसक घटना पर प्रतिदिन के हिसाब से 1,500 या 750 रुपए देने की बात रेलवे ने कही है।
रेलवे की गलती से एक्सीडेंट होने पर ही मिलेगी सहायता राशि
रेलवे बोर्ड की ओर से जारी सर्कुलर के संबंध में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रेलवे की गलती की वजह से रेलवे गेट पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे भी मुआवजा दिया जाएगा। मगर, रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से अगर किसी की मौत होती है तो ऐसी सूरत में रेलवे की ओर से मुआवजा नहीं मिलेगा।